उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक में 30 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इनमें 1 बिंदु पर सब कमेटी बनाई गई है। जबकि 28 बिन्दु पर कैबिनेट ने निर्णय लिए है जिसमें सबसे महत्त्वपूर्ण कैबिनेट ने उत्तराखंड प्राविधिक अधिकारी नियमावली में संशोधन किया गया है। साथ ही श्रम विभाग के तहत कई संशोधन किए गए हैं। श्रम विभाग के तहत कारखना अधिनियम 1948 में भी बदलाव किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 भी संशोधित किया गया है। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक के 160 पद से बढ़ाकर 211 किये गए, 51 पद बढ़ाने को मंजूरी.उत्तराखंड युवा पेशेवर योजना में किए गए बदलाव फेलशिप स्कीम युवा को दिए जाने वाले मानदेय में बढोत्तरी की गई है 15 हजार से बढ़ाकर 35 हजार बढ़ाया गया है
कैबिनेट के अहम फैसले
30 बिंदुओं पर हुई कैबिनेट में चर्चा-मदन कौशिक
1 बिंदु पर बनी कमेटी एक बिंदु को किया पोस्टपोंड।
28 बिंदु पर की गई चर्चा-शासकीय प्रवक्ता
श्रम कानूनों के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री युवा पेशेवर नीति को मिली मंजूरी,मानदेय पर मिलेगा काम
रेरा का प्रतिवेदन विधानसभा में रखा जाएगा
राजधानी में शहर के अंदर और बाहर मास्टर प्लान के तहत मास्टर रोड ओर ब्रांच रोड के बीच पेट्रोल पंप खोलने को लेकर मिली इज़ाज़तकै
हरिद्वार में सीएचसी को लेकर मिली अनुमती
उत्तराखंड पेयजल निगम में एमडी के पद में सलाहकार पेयजल निगम का पद किया सृजत
उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम माधोसिंह भंडारी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम पर किया गया राज्य कैबिनेट में शराब की दुकानों को लेकर किया गया महत्वपूर्ण फैसला
प्रदेश में 148 दुकानों का नही हुआ था आबंटन जिसको लेकर कैबिनेट ने लिया फैसला।
1 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के राजस्व पर होना था आबंटन लॉक डाउन के करण समय से नही हो पाया था आबंटन।अभी तक के राजस्व की माफी के साथ पुनः सुरु होगी आबंटन की प्रक्रिया ।
उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली में आंशिक संसोधन
N I T को मिलेगी रेशम बिभाग की जमीन,2करोड़ 88 लाख की ज़मीन दी गई निशुल्क