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15 दिसम्बर से 19 दिसम्बर के मध्य किया जायेगा राशन वितरण जिला पूर्ती अधिकारी कमल नयन सिंह

15 दिसम्बर से 19 दिसम्बर के मध्य किया जायेगा राशन वितरण जिला पूर्ती अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया है कि माह अक्टूबर, 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 कि०ग्रा० गेहूं व 21 कि०ग्रा० चावल (कुल 35 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड) एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 कि०ग्रा० गेहूं व 03 कि०ग्रा० चावल (कुल 05 कि०प्र० प्रति यूनिट) निर्धारित दरों अर्थात गेहूँ -रू० 02 प्रति कि०ग्रा० व चावल-रू0 03 प्रति कि०ग्रा० की दर से 15 दिसम्बर 2022 से 19 दिसम्बर 2022 के मध्य वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में ई-पास मशीन द्वारा सशुल्क वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। वितरण की अन्तिम तिथि 19 दिसम्बर 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। ------------------------------

अमित श्रीवास्तव , सुदर्शन News पत्रकार, राष्ट्रीय न्यूज़ tv चैनेल
  • Dec 15 2022 9:07AM
15 दिसम्बर से 19 दिसम्बर के मध्य किया जायेगा राशन वितरण
 जिला पूर्ती अधिकारी कमल नयन सिंह ने बताया है कि माह अक्टूबर, 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को 14 कि०ग्रा० गेहूं व 21 कि०ग्रा० चावल (कुल 35 कि0ग्रा0 प्रति कार्ड) एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 कि०ग्रा० गेहूं व 03 कि०ग्रा० चावल (कुल 05 कि०प्र० प्रति यूनिट) निर्धारित दरों अर्थात गेहूँ -रू० 02 प्रति कि०ग्रा० व चावल-रू0 03 प्रति कि०ग्रा० की दर से 15 दिसम्बर 2022 से 19 दिसम्बर 2022 के मध्य वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया है कि जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक उचित दर दुकान पर नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में ई-पास मशीन द्वारा सशुल्क वितरण कराया जायेगा। खाद्यान्न के वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। वितरण की अन्तिम तिथि 19 दिसम्बर 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
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