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सारण जिले में कोरोना की रफ़्तार थामने के लिए दुकानों को खोलने के लिए समय-सीमा निर्धारित

सारण जिले में कोरोना की रफ़्तार थामने के लिए दुकानों को खोलने के लिए समय-सीमा निर्धारित

Saurabh Tiwari
  • Aug 22 2020 3:36PM
सारण जिले में कोरोना की रफ्तार थामने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कोविड-19 संक्रमण के दौरान आम जन-जीवन की सुरक्षा और सुविधा को लेकर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की, इसके बाद उन्होंने लोगों के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सारण जिले की दुकानें और प्रतिष्ठान खोलने का समय निर्धारित किया, आदेश के मुताबिक, फल, सब्जी, एवं नानवेज की दुकानें सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे तके ही खुलेंगी, किराना एवं दूध की दुकानें सुबह 6:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी, दवा की दुकानें और प्रतिष्ठान के खुलने में किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, जबकि अन्य सभी दुकानें और प्रतिष्ठान अब दिन में 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे। जिलाधिकारी ने कहा है कि दुकानदार एवं ग्राहकों के लिए मास्क पहनना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, इसे सुनिश्चित कराने का दायित्व संबंधित प्रतिष्ठान का होगा, उन्होंने सारण जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दुकानें और प्रतिष्ठान खुलने संबंधी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया है। गौरतलब है कि पूरे बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिले में शुक्रवार को 103 नए कोरोना के मरीज मिले, अब तक जिले में मरीजों की संख्या 3642 पहुँच गई है।

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