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ज्ञानवापी प्ररिसर पर कोर्ट का आया फैसला तो बौखलाया ओवैसी कही ये बात....

ज्ञानवापी प्ररिसर मामले में वाराणसी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, फैसले में कोर्ट ने परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का आदेश दिया है, जिसके बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी अदालत के फैसले को अवैध बताया है।

Prem Kashyap Mishra
  • May 18 2022 11:44AM

ज्ञानवापी प्ररिसर मामले में वाराणसी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, फैसले में कोर्ट ने परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का आदेश दिया है, जिसके बाद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी अदालत के फैसले को अवैध बताया है। ओवैसी का कहना है कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और इस पर रोक लगाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर मुसलमानों के इंस्टिट्यूशन पर हमला है।

जानकारी के अनुसार, हिंदू पक्ष सर्वे के दौरान वजू के स्थान पर शिवलिंग मिलने का दावा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर वहां शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखें, लेकिन नमाज को रोकना सही नहीं है।

बता दे कि मंगलवार को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनते हुए कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना है कि मुस्लिम समुदाय को मस्जिद में नामाज पढ़ने से न रोका जाए। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी कर हिंदू पक्ष से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 मई को होगी।

वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में वाराणसी सिविल कोर्ट ने चीफ एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को हटा दिया। अब विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को दो दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। इस बीच, हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के चारों ओर दीवार हटाने और उन जगहों के सर्वे की मांग की, जहां टीम नहीं पहुंची है। टॉयलेट और पानी के पाइप आदि को लेकर हिंदू पक्ष से आपत्ति मांगी गई है।

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