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Delhi riots: दिल्ली दंगे पर पुलिस कमिश्नर ने नही दी रिपोर्ट.. अदालत ने कमिश्नर पर दी कार्रवाई की चेतावनी

रिपोर्ट पेश नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की जमकर खिंचाई की है. अदालत ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा करी कि उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों न की जाए?

Geeta
  • Oct 23 2021 12:06PM

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे, जिनमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक घायल हो गए थे. इस हमले के मास्टरमाइंड इमाम काे दिल्ली की एक अदालत ने 2019 में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।

इस दाैरान अदालत ने कहा कि भाषण सांप्रदायिक तर्ज पर दिया गया था और इसकी विषय वस्तु शांति और सद्भाव को कमजोर करने वाला प्रभाव डालने वाली है। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक इस पर अदालत ने रिपाेर्ट मांगी थी जिसमें अदालत ने 2020 के दंगों के मामले में रिपोर्ट पेश नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की जमकर खिंचाई की है. अदालत ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा करी कि उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों न की जाए?

बता दें कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने इस बात पर गौर किया था कि जांच अधिकारी और अभियोजक ने बहुत ही लापरवाह तरीके से स्थगन की मांग की थी और इसके बाद अदालत ने 25 सितंबर को पुलिस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया था और पुलिस कमिश्नर को जांच करने का निर्देश दिया था। आदेश के लगभग एक महीने बाद 21 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट ने पुलिस पर लगाए गए जुर्माने को माफ कर दिया था, लेकिन इस पर ध्यान दिया कि कमिश्नर की ओर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

जिस पर अब अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उनके हस्ताक्षरों वाला स्पष्टीकरण भारत सरकार के सचिव (गृह) के माध्यम से मांगा जाए कि पिछले आदेश के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के लिए उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों न की जाए।

अदालत ने पुलिस आयुक्त और डीसीपी (उत्तर-पूर्व) को भी आगाह किया कि अगर जांच अधिकारी दंगों के मामले में आदेशों के अनुपालन के लिए स्थगन की मांग करते हैं तो उन पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाए जाने के लिए वह खुद जिम्मेदार होंगे।

अदालत ने पहले एक मामले में जुर्माना लगाया था जिसमें जांच अधिकारी को कोमल मिश्रा नाम के आरोपी को ई-चालान की एक कॉपी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, आईओ ने अदालत को सूचित किया कि ई-चालान की प्रति आरोपी को नहीं दी जा सकती क्योंकि उसे अदालत के आदेश की जानकारी नहीं थी।

वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इमाम ने 13 दिसंबर, 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके परिणामस्वरूप दो दिन बाद दंगे हुए थे, जिनमें जामिया नगर इलाके में 3,000 से अधिक लोगों की भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था और कई वाहनों को जला दिया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल ने कहा कि भाषण को सरसरी तौर पर पढ़ने से लगता है कि इसे स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक तर्ज पर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इस भड़काऊ भाषण के लहजे और विषय वस्तु का सार्वजनिक शांति एवं सामाजिक सद्भाव को कमजोर करने वाला प्रभाव है।

न्यायाधीश ने कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य अपर्याप्त हैं कि इमाम के भाषण से दंगाई भड़क गए और इसके बाद उन्होंने लूटपाट की, उपद्रव मचाया और पुलिस दल पर हमला किया।

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