CBI को आने से पहले खटखटाना होगा दरवाजा.. आखिर उद्धव ठाकरे को था किस बात का डर ?
महाराष्ट्र में अब बिना इजाजत जांच नहीं कर सकेगी सीबीआई, उद्धव ठाकरे ने वापस ली सहमति
महाराष्ट्र में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को अब बिना इजाजत एंट्री नहीं मिलेगी। उद्धव ठाकरे की सरकार ने सीबीआई को दी गई आम सहमति बुधवार को वापस ले ली। इससे अब सीबीआई महाराष्ट्र में किसी मामले की जांच बिना महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लिए नहीं कर सकेगी। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल ने भी सीबीआई को बिना अनुमति केस की जांच पर रोक लगाई है।
सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के आधार पर मंगलवार को एफआईआर दर्ज की थी। एक विज्ञापन कंपनी के प्रमोटर की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवाया गया था।जिसे बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीबीआई को सौंप दिया गया था। यह मामला टीआरपी में हेरफेर से संबंधित है। टीआरपी का यह कथित घोटाला तब सामने आया था।जब रेटिंग एजेंसी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
टीआरपी रेटिंग न सिर्फ चैनलों की लोकप्रियता के बारे में बताता है। बल्कि इसी आधार पर चैनल खुद के सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करते हैं। और इसी आधार पर उसे विज्ञापन भी मिलते हैं। इस मामले सी सीबीआई से आम सहमति' वापस लेने वाला महाराष्ट्र देश का चौथा राज्य हो गया है। महाराष्ट्र से पहले भी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने भी सीबीआई को विभिन्न मामलों की जांच के लिए दी गई यह सहमति वापस ले ली थी। इस बीच अधिकारियों का यह भी कहना है। कि महाराष्ट्र सरकार के फैसले से सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की जा रही है।
सहयोग करें
हम देशहित के मुद्दों को आप लोगों के सामने मजबूती से रखते हैं। जिसके कारण विरोधी और देश द्रोही ताकत हमें और हमारे संस्थान को आर्थिक हानी पहुँचाने में लगे रहते हैं। देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए हमारे हाथ को मजबूत करें। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहयोग करें।
ताज़ा खबरों की अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए डाउनलोड करे सुदर्शन न्यूज़ का मोबाइल एप्प