अब जिला अदालत मथुरा के श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को जिला जज की अदालत ने श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार कर ली है। साथ ही कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है। इससे पहले सिविल जज की अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी।
13.37 एकड़ जमीन पर किया गया दावा
जानकारी के मुताबिक, 12 अक्टूबर को श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से जिला अदालत में केस दायर किया गया था। याचिका में परिसर में अतिक्रमण कर शाही ईदगाह मस्जिद बनाने का आरोप लगाया गया है। शाही मस्जिद की जमीन समेत 13.37 एकड़ इलाके पर दावा करते मालिकाना हक मांगा गया है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 नवंबर को होगी।
जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हमारी अपील को स्वीकार कर लिया गया है। जिला जज ने जितने भी विपक्षी थे उन्हें नोटिस जारी किया है। मजिस्द पक्ष को जवाब देना है। कोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, ईदगाह ट्रस्ट, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, शाही मस्जिद ईदगाह को नोटिस भी भेजा है।