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Bareilly News : मौलाना तौकीर रजा को अदालत ने किया फरार घोषित...आगे की कार्रवाई करने के लिए उठाया यह कदम

बरेली में इत्तेहाद-ए- मिल्लत कौसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है.

Divya Kumari
  • Apr 2 2024 11:31AM
बरेली में इत्तेहाद-ए- मिल्लत कौसिल (आईएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल  मौलाना तौकीर रजा खां को जिला जज की अदालत ने फरार घोषित किया है. बता दें सोमवार यानी की 2 अप्रैल को मौलाना सुनवाई के दौरान पेश नहीं हुए. जिसके वजह से अदालत ने नाराजगी जताई.  साथ ही तीसरी बार गैरजमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आगे की कार्रवाई करने का आदेश दिया है. बताया जा रहा है की  अगली सुनवाई 8 अप्रैल तय हुई है.
 

जानकारी के मुताबिक वर्ष 2010 दंगों के मामले में कोर्ट से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं. एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले की सुनवाई अब जिला जज के कोर्ट में हो रही है. 

जिला जज विनोद कुमार की अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई प्रस्तावित थी लेकिन तौकीर रजा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. जिला शासकीय अधिवक्ता सुनिति कुमार पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर गैरहाजिर रहे. अदालत ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है. मामले की सुनवाई के लिए आठ अप्रैल की तारीख नियत कर दी है.

ADJ कोर्ट ने बताया था दंगों का मास्टरमाइंड

एडीजे फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर के कोर्ट ने पांच मार्च 2024 को एक आदेश में मौलाना को वर्ष 2010 के बरेली दंगों का मास्टरमाइंड बताया था. कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि मुकदमे में नाम और संबंधित साक्ष्य व पुलिसकर्मियों की गवाही के बावजूद तौकीर रजा का नाम चार्जशीट से निकाल दिया गया.

गैर जमानती वॉरंट को मौलाना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी चुनौती 

 मौलाना तौकीर रज़ा के विरुद्ध समन जारी किया गया था. समन पर पेश नहीं होने पर दो बार तौकीर रज़ा के खिलाफ गैरजमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है. वहीं गैर जमानती वॉरंट को मौलाना ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

 

 ये है कानूनी प्रक्रिया

 विधि विशेषज्ञों के मुताबिक कोर्ट जब किसी आरोपी को भगोड़ा घोषित करता है तो पुलिस को 82 की कार्रवाई का नोटिस जारी किया जाता है. इसे संबंधित शख्स के दरवाजे पर चस्पा कर पुलिस को मुनादी करनी होती है. माह भर में आरोपी के न मिलने पर 83 (कुर्की) का नोटिस चस्पा किया जाता है. माना जा रहा है कि अगली तारीख पर मौलाना तौकीर रजा पेश नहीं हुए तो अदालत उनके खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी कर सकती है.


SSP घुले सुशील चंद्रभान ने बताया कि कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, उसका पूरी तरह पालन कराया जाएगा. अभी आदेश की प्रति नहीं मिली है, उसका अवलोकन करने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा. 

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