बलिया । जिले की बलिया शहर कोतवाली पुलिस ने एक 14 वर्षीय हिंदू किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ कथित रूप से बलात्कार करने तथा इसका वीडियो बनाकर शारीरिक सम्बन्ध बनाने के लिए मजबूर करने के मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत एक युवक व उसके पिता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है ।
14 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार
एडिशनल एसपी ने बताया कि बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले के एक घर में अब्दुल रहमान उर्फ गोलू गत 11 जनवरी को घुस गया तथा 14 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार किया । इसके साथ ही जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाकर वीडियो क्लीप बना लिया था तथा पुनः वीडियो क्लीप दिखाकर फिर से शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बना रहा था । उक्त कृत्यों से तंग आकर किशोरी ने गत 13 जनवरी को सारी बाते अपने माता-पिता को बताई ।
बलिया शहर कोतवाली में कराया मुकदमा दर्ज
तत्पश्चात किशोरी के पिता नें बलिया शहर कोतवाली में अब्दुल रहमान उर्फ गोलू व उसके पिता कलीम के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 452 /376 भादवि व धारा 3/ 4 /17 / 18 pocso act, धारा 3/ 5 (1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश बलात्कार , घर में घुसने के आरोप के साथ ही पॉस्को एक्ट व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत नामजद मुकदमा दर्ज कराया। घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर टीमें गठित की गयी, जिसके क्रम में आज अब्दुल रहमान उर्फ गोलू व उसके पिता कलीम को बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास गिरफ्तार किया गया । दोनो अभियुक्त कहीं भागने की फिराक में थे । दोनो अभियुक्तो को आज न्यायालय में पेश किया गया , जहाँ दोनो को जेल भेज दिया गया ।