दिल्ली दंगों के मास्टर माइंड उमर खालिद को एक बार फिर लगा बड़ा झटका लगा है. दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. बता दें आज यानी मंगलवार को उमर खालिद की जमानत के याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा गया है.
कपिल मिश्रा का बयान
वहीं भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने उमर खालिद की याचिका खारिज होने के बाद कहा कि उमर खालिद दिल्ली में दंगों और मासूमों की हत्याओं का गुनहगार है. ताहिर हुसैन और उमर खालिद जैसे जिहादी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते हैं. आज दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं.
सितंबर 2020 में किया था गिरफ्तार
बता दें कि वर्ष 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था. शरजिल इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताते हुए UAPA और IPC की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
दिल्ली के दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि उमर खालिद, शर्जील इमाम और कई अन्य के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला पहले से दर्ज है. इन सभी पर 2020 के फरवरी दंगों का साजिशकर्ता होने का आरोप है. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी जबकि 700 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर थी.
कौन-कौन थे दंगों में शामिल
वहीं दंगों को लेकर उमर खालिद के अलावा कार्यकर्ता खालिद सैफी, जेएनयू की छात्रा नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया कोऑर्डिनेशन कमिटी की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य लोगों के खिलाफ कई कानूनों के तहत मामला दर्ज किया गया था.