इनपुट-अखिल तिवारी
जौहर यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा की जमनीं सरकार के नाम करने का आदेश दिया गया है।समाजवादी पार्टी के नेता और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष आजम खान हैं जो इस वक़्त जेल में हैं.रामपुर एडीएम प्रशासन के राजस्व न्यायालय में वाद का निर्णय देते हुए कहा गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के नाम साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन है इसके अतिरिक्त 1400 बीघा जमीन राज्य सरकार सम्पत्ति घोषित किये जाने के आदेश दिए गए हैं। आगे अब कब्जे की कार्यवाही सदर एसडीएम रामपुर को करना है।
राजस्व न्यायलय एसडीएम प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि जौहर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष आजम खान शासन द्वारा साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने के लिए दी शर्तों का पालन नही किया है जो पूरी तरह से अवैध है।
एसडीएम द्वारा दिये गए इस फैसले को आजम खान के लिए एक बड़ी मुसीबत माना जा रहा है आपको बता दें आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्लाह खान पिछले 11 महीने से सीतापुर जेल मे हैं और जेल से रिहाई आसन भी नही लग रही है और जमीन पर सरकार का कब्जा एक और मुसबीत लेकर आया है आजम खान के लिए।
शासकीय अधिवक्ता अजय तिवारी ने बताया कि मोहम्मद आजम खान द्वारा साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति जो शासनादेश के आधार पर मांगी गई थी उनके द्वारा शासनादेश द्वारा दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया. इसको लेकर एक वाद एडीएम जेपी गुप्ता के न्यायालय में चल रहा था. उस पर आज फैसला आया है. जौहर ट्रस्ट की साढ़े बारह एकड़ जमीन है.
उसको छोड़कर बाकी 70.005 हेक्टयर भूमि राज्य सरकार में निहित करने का आदेश एडीएम जेपी गुप्ता जी की कोर्ट ने पारित किया है. उप जिलाधिकारी सदर को यह भी आदेशित किया है कि वह नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें और अभिलेखों में अंकन की कार्यवाही करें.