यूपी में ईद को लेकर मस्जिदों और ईद गांवों में सामूहिक नमाज की इजाजत की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा है कि पहले आप राज्य सरकार से इस संबंध में अनुरोध करें राज्य सरकार से अनुरोध खारिज होने या पेंडिंग होने पर ही हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की जाए। गौरतलब है कि कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश में लॉक डाउन चल रहा है और इस दौरान सभी शैक्षिक संस्थान धार्मिक स्थलो को बंद रखने के आदेश है। इसके पीछे का उद्देश्य वायरस के संक्रमण को रोकना है। इसी को देखते हुए मस्जिदों में भी सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगाई गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सभी नमाजी अपने घर पर ही नमाज पढ़े।
एडवोकेट शाहिद सिद्दीकी के द्वारा दाखिल की गई पीआईएल में 1 घंटे की नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई थी लेकिन हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस को खारिज कर दिया साथ ही एडवोकेट शाहिद को इस बात के लिए आगाह भी किया कि हर मांग के लिए सीधे हाईकोर्ट आना उचित नहीं है आगे से हमेशा प्रॉपर चैनल के माध्यम से ही हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करें।
जून तक नमाज पढ़ने की रखी थी मांग -
शाहिद सिद्दीकी द्वारा दाखिल की गई पीआईएल में जून के महीने में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी गई थी चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने इसी याचिका पर अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि पहले राज्य सरकार से मांग करें और वहां से अनुरोध खारिज होने पर ही हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करें।
लाउडस्पीकर के प्रयोग पर लगी थी रोक-
बीते दिनों हाईकोर्ट ने अजान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं लाउडस्पीकर पर रोक लगाते हुए यह कहा था कि अजान इस्लाम का हिस्सा हो सकता है लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना यह इस्लाम का हिस्सा नहीं है इसलिए लाउडस्पीकर से अजान करने पर पाबंदी रहेगी।