देश के अलग- अलग हिस्सों से आने वाली लव जिहाद की घटनाओं ने जिस तरह से राज्य सरकारों की समस्या बढ़ा दीं थीं। उसका हल अब राज्यों की सरकारो ने निकालना शुरु कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बाद अब हरियाणा में भी लव जिहाद कानून लागू होगा।
दरअसल गुरुवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद कानून को लागू करके सराहनीय कार्य किया है। हरियाणा में लागू होने वाले कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। विधानसभा के बजट सत्र में इस बार बिल लाया जाएगा। आशा है इसी सत्र में बिल को सदन की मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद यह कानून लागू हो जाएगा।
दरअसल हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में हुए चर्चित निकिता हत्याकांड के बाद लव जिहाद कानून बनाने का ऐलान किया था। जो कि सरकार जल्द ही लागू करने जा रही है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिसका अध्ययन किया जा रहा है।
बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने करीब तीन माह पहले एक उच्चस्तरीय कमिटी का गठन किया था। कमिटी की अध्यक्षता गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश के हांथो मे है वहीं कमिटी में हरियाणा के एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) नवदीप विर्क और एडवोकेट जनरल कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक मनचंदा को लिया गया था।
बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लव जिहाद विरोधी अध्यादेश को विधानसभा से भी पारित कर दिया गया। इस विधेयक में एक से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा।