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नाबालिक बच्ची का अपहरण कर नृशंस हत्या करने वाले आरोपी आए गिरफ्त में

ग्यारह माह बाद पुलिस महकमे के लगातार प्रयासों से मिली कामयाबी , मामला नाबालिक बच्ची के अपहरण से जुड़ा होने से जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये प्रकरण मे कई टीमे बना कर दिया अंजाम |

Ashish Sharma
  • Jun 23 2021 6:53PM

  नरसिंहगढ़ :-       दिनांक 04.07.20 को एक बालिका उम्र 07 साल निवासी अम्बेडकर नगर का अज्ञात व्यक्ति द्वारा गांव में स्कूल के पास से अपहरण करने की सूचना पर थाना नरसिहंगढ में अप.क्र. 336/20 धारा 363 भादवि में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था।
             मामला नाबालिग बच्ची के अपहरण से जुड़ा होने से जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये प्रकरण मे कई टीमे बना कर ग्राम एवं आसपास के क्षेत्रो मे सर्चिंग कराई गई साथ ही मामले में लगातार मॉनिटरिंग कर लगातार आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। 
          अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस नरसिहंगढ श्री भारतेन्दु शर्मा के मार्गदर्शन मे टीम गठित कर उक्त गम्भीर मामले मे लगातार दस्तयाबी के प्रयास किये गये। 
       अपराध गंभीर प्रक्रति का होने से उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल ग्रामीण रेंज द्वारा समय समय पर दिशा निर्देश भी दिये गये। 
                इसी दौरान दिनांक 17.05.21 को नारायण बाथम द्वारा बाण्डा बेदरा तालाब मे नरकंकाल होने की सूचना पुलिस को दी गई, सूचना पर थाना प्रभारी नरसिंहगढ निरीक्षक रविन्द्र चावरिया द्वारा मय टीम के तत्काल पहुंच कर मौके की कार्यवाही की साथ ही कंकाल मिलने की सूचना वरिष्ठ अधिकारियो को दी गई, एफएसएल टीम को मौके पर बुलाकर निरीक्षण कराया गया । निरीक्षण के दौरान छोटे बच्चे का नरकंकाल होने की संभावना पर मौके पर मौजूद कंकाल को जप्त कर अज्ञात मर्ग क्र. 29/21 धारा 174 जाफौ के तहत पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया, जप्त शुदा नर कंकाल का पीएम कराया जाकर पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमे डाँ. द्वारा नर कंकाल लगभग 07 बर्ष की बालिका का होना पाया जाने से प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये। आसपास के गाँव मे 07 बर्ष करीब की मृत बालिकायों की जानकारी ली गई। इस उम्र की बालिका के सबंध मे कोई जानकारी न मिलने से थाना नरसिहंगढ के अपराध क्र. 336/20 धारा 363 भादवि की अपहर्ता का होने के संदेह पर से अपहर्ता के माता-पिता और कंकाल का आपस में डीएनए परीक्षण कराया गया एवं डीएनए रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमे अपहर्ता के माता-पिता का डीएनए और कंकाल का डीएनए आपस मे मिलान होने से जांच रिपोर्ट मे नर कंकाल अपराध क्र. 336/20 की अपहर्ता का पाया जाने से अपराध मे धारा 302, 201 भादवि का इजाफा किया गया। 
           मामले में अज्ञात आरोपी की पतारसी के लिए एसडीओपी श्री भारतेन्दु शर्मा के मार्गदशन मे पुनःटीम गठित कर सूक्ष्मता से प्रकरण से जुडे सभी पहलुओ एवं पूर्व की घटनायो पर बारीकी से तफतीस की गई । प्रकरण से जुडे व्यक्तियो से सूक्ष्मता से पूछताछ की जा रही थी, गवाहों से बालिका के गुम होने की दिनांक से अब तक पूछताछ के दौरान भवरलाल नट निवासी अम्बेडकर नगर पुलिस के सामने आने से कतरा रहा था। आज दिनांक को पुलिस ने घेरावन्दी कर भवरलाल नट को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर बारीकी से पूछताछ की गई तो घटना का क्रम निकल कर सामने आया। 
              04 बर्ष पूर्व आरोपी भवरलाल का लडका राहूल नट, अन्य आरोपी कैलाश जोशी, माखन जोशी, राजकुमार जोशी एवं सुनील हरिजन सर्व निवासी ग्राम अम्बेडकर नगर के साथ अप. 21/17 धारा 363, 366, 376(2) G,109,506, भादवि ¾ पास्को एक्ट मे जेल गया था । जिसमे कैलाश जोशी का लडका माखन जोशी अपराध मे फरार होने से आरोपी भवरलाल का लडका राहुल नट की जमानत नही हो रही थी। आऱोपी भवरलाल बार बार कैलाश जोशी से बोलता था की अपने लडके को पेश करवा दे वहीं माखन जोशी कोर्ट के समक्ष पेश नही हो रहा था। इसी वात को लेकर भवरलाल नट एवं कैलाश जोशी मे आपसी रंजिश चल रही थी और गांव के नट समाज एवं कैलाश जोशी मे जमीन एवं मकान को लेकर झगडा चल रहा था। लगातार जारी इस रंजिश के चलते भवरलाल नट को कैलाश जोशी से बदला लेने के लिए एक योजना सूझी, आऱोपी भवरलाल नट ने मांगीलाल नट की लडकी का सहारा लिया और उसे मौत की नींद सुला दिया, बारिश से बचने के लिये वह लड़की आऱोपी भवरलाल के घर मे जाकर छुप गई थी तभी रंजिस का फायदा उठाने के लिये आरोपी ने उक्त बालिका की गला दवाकर हत्या कर दी और घर के पास बने ओटले के पीछे खड्डा खोदकर उसे गाड़ दिया। आरोपी ने देखा की करीब एक साल बाद भी कैलाश जोशी का कुछ नही हुआ तो फिर आरोपी ने योजना बद्ध तरीके से कंकाल को खोदकर निकाल कर मौका देखकर हाईवे किनारे बांडा बेदरा तालाब मे नारायण बाथम के तम्बू से कुछ दूरी पर दिखने के स्थान पर सीमेंट की बोरी पर कंकाल को रखकर खोपडी को बास के ठिये पर टांगकर स्कूल की फ्राक टांगदी जिससे लोगो को दिख जांये ओर पुलिस को खवर मिल जाये। आरोपी ने गुमराह करते हुये कैलाश जोशी को फसाने के लिये बच्ची का अपहर्ण कर गला दवाकर हत्या कर शव को गाड़ दिया था। 
         अंधे कत्ल के खुलासा करने मे  एसडीओपी नरसिंहगढ श्री भारतेन्दु शर्मा के पर्यवेक्षण/निर्देशन मे गठित टीम मे सदस्य निरीक्षक रविन्द्र चावरिया ,उनि राकेश दामले , सउनि नेमीचन्द साहू सउनि,रामेश्वर मित्रा, प्रआर 602 राजेन्द्र सिहं सिसौदिया , प्रआऱ 17 हरनाम सिहं, प्रआर 452 कृष्णगोपाल पिपलोटिया , आऱ 681 धनसिहं आऱ 643 केशव सिहं , आऱ 461 मनोज परिहार, आऱ 158 मुकेश वर्मा, आऱ 221 मनीष ,आऱ 196 राजमल मआऱ 762 विनीता आर.चालक 1051 बलराम , सैनिक 11 राजेन्द्र सिहं  की उल्लेखनीय भूमिका रही है।

 

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