इनपुट-श्वेता सिंह, लखनऊ
उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के सम्बंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यूपी सरकार ने जनता को राहत देते हुए जिन जिलों में 600 से कम केस हैं वहां अनलॉक प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जिन जिलों को अनलॉक किया गया है वहां सुबह 7.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे जबकि शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी। वहीं, जिन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 600 से ज्यादा है वहां कोई ढील नहीं दी गई है।
20 जिलों को राहत नहीं-
बता दें जिन 20 शहरों में अभी भी कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें लागू रहेंगी उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है। इन 20 जिलों में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगल इंफेक्शन का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कारण सरकार ने कोर टीम की गहन बैठक के बाद इन जिलों को अभी राहत देने का कोई फैसला नहीं किया है।
ये हैं वो जिले-
लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया।
गाइडलाइन के साथ खुलेंगे 55 जिले-
योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के उन सभी 55 शहरों से एक जून से कोरोना कर्फ्यू हटाने का फैसला किया हैं, जहां पर कोरोना वायरस संक्रमण के 600 से कम एक्टिव केस हैं।
-अनलॉक गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50 प्रतिशत कर्मी ही रहेंगे।
-निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे।
-सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
-स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे।
-सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।