उत्तर प्रदेश में कभी बड़ा माफिया रहे मुख्तार अंसारी की कल यानी गुरुवार रात मौत हो गई. माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष कुमार राय ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. वहीं, अब कृषणानंद राय के पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है.
भारतीय जनता पाटी के स्वर्गीय विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने माफीया मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा बयान दी है. उन्होंने कहा कि मुझे क्या कहना चाहिए? यह ऊपरवाले का आशीर्वाद है. मै उनसे न्याय की प्रार्थान करती थी और आज न्याय मिल गया. अलका राय ने आगे कहा कि हत्या के बाद हमने कभी होली नही मनाई , मुझे लगा कि आज हमारे लिए होली है.
बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उत्तर प्रदेश भर में पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है. जानकारी के लिए बता दें कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 केस दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल है. इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी.
जानकारी के लिए बता दें कि 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने मुहम्मदाबाद से लगातार चुने जाते रहे माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल को हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए. इसके बाद से कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच अदावत चलने हो गई थी. वहीं, 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय को करीमुद्दीनपुर इलाके के सेनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था. हल्की हल्की बारिश हो रही थी. वह बुलेटप्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए. इसकी मुखबिरी हो गई.
बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे के आसपास जब वह अपने गांव गोडउर लौट रहे तो बसनियां चट्टी पर उन्हें घेर लिया गया और एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई, करीब 400 गोलियां चलाई गईं. कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए. कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गईं. यह सामान्य हत्या नहीं थी. यह बताने के लिए था कि आपके इलाके में आपके लोगों के बीच घुसकर मारा है.
जानकारी के लिए बता दें कि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा. बसें फूंकी गईं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया. भाजपा के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. हाई कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई. राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मुख्तार, अफजाल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया.