बीआरएस नेता के. कविता को राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. दरसअल, के. कविता की जमानत याचिका को कोर्ट ने आज यानी सोमवार को खारिज कर दिया है. चुनाव प्रचार के लिए के. कविता ने अंतरिम जमानत मांगी थी. लेकिन जमानत नहीं मिली.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
दिल्ली शराब घोटाले में के. कविता ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत याचिका मांगी, लेकिन ने याचिका खारिज कर दी. बता दें कि ED ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता से गहन पूछताछ की थी. जानकारी के अनुसार, के. कविता ईडी के सामने जब पेश हुई थीं तो उनका सामना हैदराबाद के व्यवसायी और मामले के आरोपी अरुण रामचंद्रन पिल्लई के बयानों से कराया गया था, जिनके कथित तौर पर उनके साथ करीबी संबंध बताए गए हैं.
के.कविता ने दस फोन का इस्तेमाल किया
बता दें कि के. कविता ने 2021 और 2022 में कम से कम दस फोन का इस्तेमाल किया था. संदेह है कि यह डिजिटल सबूतों को नष्ट करने और जांच को पटरी से उतारने के लिए किया गया था. ईडी के मुताबिक, वह शराब घोटाले में सक्रिय भागीदार थीं. के. कविता ने अपने सहयोगियों अरुण पिल्लई, बाबू और अन्य को रिश्वत देकर व्यापार करने के तरीके के बारे में बताया था.
बीआरएस नेता के. कविता के बाद दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ जेल में बंद हैं. दिल्ली शराब नीति मामले पर आम आदमी पार्टी विरोधियों के निशाने पर है और उसके नेता बैकफुट पर नजर आ रहे हैं.