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Krishna Janambhoomi case : सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, कोर्ट ने याचिका को किया खारिज

उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और अवैध मस्जिद ढांचा के विवाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

Priyanshi Nigam
  • Apr 15 2024 4:31PM


उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और अवैध मस्जिद ढांचा के विवाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आज 15 अप्रैल को मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने भूमि विवाद के मुकदमों का प्रयागराज हाईकोर्ट में हस्तांतरण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया।

जानकारी के अनुसार, आज सोमवार 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दोनों माँगों को खारिज कर दिया। इस फैसले को लेकर एक तरफ हिंदू पक्ष के लिए राहत की बात है तो दूसरी तरफ वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए यह बड़ा झटका लगने की बात है।

बता दें कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में अवैध मस्जिद कमेटी ने प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने 15 मुकदमों की सुनवाई की थी और यह बताया था कि इस विवाद से जुड़े सभी मुकदमें एक जैसे हैं।

दरअसल, प्रयागराज हाई कोर्ट का न्याय के हित में  11 जनवरी 2024 को  हिंदू वादी ने एक याचिका दायर कर माँग की थी मथुरा के जिला न्यायालय में चल रहे श्रीकृष्ण जन्मभूमि और अवैध मस्जिद ढांचे से जुड़े 15 मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में हो।

हिंदू पक्ष ने प्रयागराज हाईकोर्ट  में दिए गए अपने आवेदन में कहा था कि मथुरा जिला अदालत के सिविल जज  के समक्ष 25 सितंबर 2020 को दायर मूल मुकदमे और 13.37 एकड़ जमीन से संबंधित अन्य मुकदमों को समाहित कर दिया जाए। हिंदू पक्ष की बात को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने ऐसा करने का निर्णय लिया था।

जिसके बाद प्रयागराज हाई कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम पक्ष के विरोध में आया। मथुरा के अवैध मस्जिद ढाँचे से जुड़ी मुस्लिम कमिटी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का निर्णय लिया। मुस्लिम पक्ष ने ना सिर्फ हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की माँग सुप्रीम कोर्ट से की, बल्कि प्रयागराज हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर भी रोक लगाने की माँग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज हाईकोर्ट के आदेश को रोकने का निर्णय 16 जनवरी को लिया था। इसके बाद, आज, जो निर्णय आया है, वह अगले महीने 5 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में मामलों को दोबारा सूचीबद्ध करने का है। इसका मतलब है कि सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि  हाई कोर्ट में लंबित मुकदमों की सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है।

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